अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध विधानसभा आम निर्वाचन-2023
उत्तर बस्तर कांकेर,/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जिले में विधानसभा आम निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1) एवं (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (¬जैसे-बंदूक, रायफल, रिवॉल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछ़ा लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियां पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य-संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं। जिले में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।



