छत्तीसगढ़

जिले के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश

जिले के शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने के निर्देश

विधानसभा आम निर्वाचन-2023

निर्देश उत्तर बस्तर कांकेर,  विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान एवं मतगणना को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कांकेर जिला से सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिनों के भीतर जमा कराने का आदेश दियें है। इसके अलावा लाइसेंसी अपने शस्त्र कांकेर जिला के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजिट करने का अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा करा सकते हैं, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में देनी होगी। संबंधित शस्त्र डीलर थानावार जानकारी तैयार कर संबंधित थाना एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
यह आदेश जिला कांकेर में निवासरत सभी लाइसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लाइसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसी) व्यक्ति जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट कांकेर के कक्ष क्रमांक 15 में लाइसेंस शाखा में दिया जा सकता है।
जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन्हें भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र-शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।

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