छत्तीसगढ़

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 जिले में धारा-144 लागू।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023
जिले में धारा-144 लागू

उत्तर बस्तर कांकेर,  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 की घोशणा की जा चुकी है एवं आयोग द्वारा आगामी निर्वाचन के निश्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित करने के उद््देश्य से सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं शासकीय सेवकों के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू की गई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए सुनिश्चित करने आदेशित किया है, ताकि निश्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जा सके। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा-144(1)ए एवं 144(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कलेक्टर ने जिले के अंदर सभी राजनीतिक दलों से संबद्ध व्यक्तियों, समस्त अभ्यर्थियों सुनिश्चित करने कहा है, साथ ही सभी शासकीय सेवकों को निर्वाचन आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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