क्राइम

आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को किया गया जिला बदर.

आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को किया गया जिला बदर
कांकेर सहित सीमावर्ती जिलों में भी रहेगा प्रवेश निषिद्ध
विधानसभा आम निर्वाचन-2023

उत्तर बस्तर कांकेर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला ने नाकापारा चारामा निवासी गुलाब सिन्हा (29 वर्ष), पिता सुरेश सिन्हा को एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। विभिन्न गम्भीर आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त गुलाब के विरूद्ध धारा 3, 5, 6, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिणामस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छ.ग. रा.सु.अ 1990 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कांकेर जिले की राजस्व सीमाओं तथा सीमावर्ती जिला कोण्डागांव, धमतरी, बालोद, नारायणपुर, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी की राजस्व सीमाओं से एक वर्श की कालावधि (05 अक्टूबर 2023 से) के लिए जिला बदर किया गया है। उन्हें आदेश प्राप्ति के 24 घण्टे के भीतर सीमा से बाहर चले जाने का भी आदेशित किया गया है।

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