छत्तीसगढ़

मतदान और मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित।

मतदान और मतगणना तिथि को शुष्क दिवस घोषित
विधानसभा सभा निर्वाचन-2023

उत्तर बस्तर कांकेर, / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा सभा निर्वाचन के दौरान 07 नवंबर को मतदान के समाप्ति से 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना तिथि 03 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आयोग की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संशोधित 1996) के प्रावधानों एवं  छ. ग.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्णय लिया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कांकेर, भानुप्रतापपुर एवं अंतागढ़ में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.4(क) व्यवसायिक क्लब एवं एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन को मतदान की तिथि 07 नवंबर 2023 के निर्धारित मतदान समाप्ति समय अपरान्ह 03ः00 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात्  05 नवंबर को अपरान्ह 3.00 बजे से 07 नवंबर को मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। साथ ही मतगणना हेतु नियत तिथि 03 दिसंबर को मतगणना स्थल क्षेत्र अर्थात नगर पालिका क्षेत्र कांकेर में स्थित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान कांकेर एवं एफ.  एल.4(क) व्यवसायिक क्लब को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त मतदान अवधि में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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