छत्तीसगढ़

मतगणना संबंधी निर्देशों से रूबरू हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।

*मतगणना संबंधी निर्देशों से रूबरू हुए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि *
*भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न दिशा निर्देशों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी*
उत्तर बस्तर कांकेर, 24 मई 2024/ लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत आगामी 04 जून को मतगणना की जाएगी। मतगणना के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों, प्रावधानों व निर्देशों की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर दी। इस दौरान उन्होंने डाक मतपत्रों की गणना, गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतगणना कक्ष में प्रवेश, बैठक व्यवस्था सहित विभिन्न निर्धारित प्रारूप एवं काउंटिंग हॉल में प्रवेश के दौरान प्रतिबंधित सामग्री आदि के बारे में जानकारी दी।
जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज शाम 05 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आगामी 04 जून को ठीक सुबह 08 बजे ग्राम नाथियानवागांव स्थित पॉलिटेक्निक के हॉल में मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रेक्षक एवं अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता की उपस्थिति में सुबह 07 बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जिसके बाद ईव्हीएम को निर्धारित टेबलों में चक्रवार गणना हेतु पहुंचाया जाएगा। इसके पहले सुबह 05 बजे पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस का स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। यह भी बताया गया कि सबसे पहले डाकमत पत्र एवं ईटीपीबीएस में प्राप्त मतों की गणना की जाएगी। इसके उपरांत ईव्हीएम में पडे वोटों की गिनती शुरू होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतगणना कक्ष में 14-14 टेबल होंगी तथा प्रत्येक टेबल हेतु नियुक्त 01-01 गणन अभिकर्ता मौजूद रहेंगे। इसी तरह एआरओ टेबुलेशन के लिए 01 अभिकर्ता नियुक्त किया जाएगा। इसी तरह डाकमत पत्रों की 16 गणना टेबल रहेगी, जहां पर प्रत्येक में 01-01 अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आरओ टेबल पर अभ्यर्थी स्वयं या निर्वाचन अभिकर्ता अथवा उनकी अनुपस्थिति में 01 गणन अभिकर्ता को रखे जाने का प्रावधान आयोग द्वारा किया गया है।
*मतगणना कक्ष में ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित-*
इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं पात्रता शर्तें, फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु दिशानिर्देश, उनकी बैठक व्यवस्था तथा काउंटिंग हॉल के भीतर ले जाने योग्य सामग्री व प्रतिबंधित सामग्रियों के बारे में बताया, साथ ही विभिन्न प्रपत्रों एवं प्रारूपों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना हॉल में मोबाईल फोन, आई-पैड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, पेनड्राईव, एमपी-3 प्लेयर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पानी बोतल आदि लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, जबकि मतगणना के परिणामों की गिनती के लिए उपस्थित एआरओ द्वारा अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता को कैल्कुलेटर प्रदाय किया जाएगा।
बैठक में निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी 08 विधानसभा क्षेत्रों में उपयोग किए गए डाकमत पत्र और ईटीपीबीएस की गणना नाथियानवागांव स्थित गणना कक्ष में किया जाएगा। उन्होंने अब तक प्राप्त पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस की संख्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के तहत अब तक कुल 03 हजार 632 डाकमत पत्र और 02 हजार 694 ईटीपीबीएस प्राप्त हो चुके हैं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक मारबल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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