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घूमन्तु पशुओं पर नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु निकाली गई पशुपालक जागरूकता रैली।

घूमन्तु पशुओं पर नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटना को रोकने हेतु
निकाली गई पशुपालक जागरूकता रैली।

उत्तर बस्तर कांकेर  :- कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार पशुधन विकास विभाग कांकेर द्वारा सड़क पर घूमन्तु पशुओं पर नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए पशुपालकों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से नया बस स्टैण्ड कांकेर से राष्ट्रीय राजमार्ग गोविन्दपुर तक जागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया है कि नगरीय एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र में आवारा घूम रहे पशुओं द्वारा फसलों की चराई, सड़क, उद्यान एवं सार्वजनिक स्थलों में  विचरण करते हुए पाये जाने पर पशु के मालिक पर पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 12 के तहत् अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो प्रथम बार में 01 हजार रूपये एवं पुनरावृत्ति होने की दशा में 500 रूपये का जुर्माना देना होगा और उक्त पशुओं को निकटतम कांजी हाउस में भी भेजा जायेगा। मवेशी के मुख्य मार्गों में जमावट की शिकायत हेतु नगरपालिका के टोल फ्री नंबर निदान-1100 में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है।
पशुधन विकास विभाग के उप संचालक डॉ. सत्यम मित्रा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सड़कों पर घूम रहे घूमन्तु पशुओं की सड़क दुर्घटना में मृत्यु जैसे गंभीर हादसों को रोकने, जिले में पशुपालकों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़कों पर पशुओं की दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके। उनके द्वारा पशुपालकों से अपील की गई  है कि राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी अंतर्गत गोधन न्याय योजना के तहत् अपने पशुओं को घर पर रखकर उनसे उत्सर्जित गोबर का अपने समीपस्थ गौठानों में विक्रय कर आय अर्जित करें। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत पशुओं के चिन्हांकन हेतु पशुओं के कानों में बिल्ला टैग लगवाकर पंजीयन अवश्य करवायें। उक्त जागरूकता रैली में पशुधन विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे एवं उनके द्वारा जागरूकता संबंधी सूचना का पाम्पलेट भी वितरण किया गया।

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