छत्तीसगढ़

विशेष ग्राम सभा का आयोजन 02 से 08 अक्टूबर तक

ग्राम सभा का आयोजन 02 से 08 अक्टूबर तक

उत्तर बस्तर कांकेर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 के जिले के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय तथा उनके आश्रित ग्रामों में आगामी 02 से 08 अक्टूबर तक ग्रामसभा का आयोजन किया जायेगा। इसके लिए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिले की सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा ग्राम सभा का आयोजन हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अपने स्तर से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने तथा समय-सारणी बनाकर ग्राम सभा की तिथि निर्धारित करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि एक ही दिनांक को ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्राम में उसी तिथि में ग्राम सभा का आयोजन न हो। इस प्रकार की व्यवस्था से सरपंच, सचिव सभी ग्रामसभाओं में अपनी उपस्थिति दे सकेंगे तथा ग्राम सभा का आयोजन ढंग से हो सकेगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए ग्रामसभा के आयोजन की जानकारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी सरपंच तथा पंचों को दी जाये, जो अपने क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। पंचायतों के द्वारा ग्राम सभा सम्मेलन की सूचना सार्वजनिक स्थल, सहगोचर स्थानों पर चस्पा कर तथा मुनादी कराकर सभी ग्राम सभा सदस्यों को दी जाये। साथ ही ग्राम सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा ग्राम सभा के लिए गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग की जाये और वीडियो को ‘‘ग्राम सभा निर्णय’’ 
 GS NIRNAY  मोबाईल एप्प में अपलोड करायें तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेट ग्राम सभा पोर्टल    https://meetingonline.gov.in  एवं   GPDP  पोर्टल में शत-प्रतिशत अपलोड कराने एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्टर पंचायत को 13 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये हैं

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