मतदान दिवस 07 नवम्बर को श्रमिक व कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित।

उत्तर बस्तर कांकेर 30 अक्टूबर 2023/ विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए जिले में निर्धारित मतदान दिवस की तिथि 07 नवंबर को श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 प्रथम चरण में 07 नवंबर मंगलवार एवं द्वितीय चरण में 17 नवंबर शुक्रवार को राज्य शासन द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सवेतन अवकाश घोषित किया गया है।
श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी जानी है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपरांत प्रावधान दिवस में मतदान को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। चूंकि औद्योगिक उपक्रमों, निजी उपक्रमों एवं अन्य व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारी/श्रमिक उपरोक्त प्रावधान के परिधि में आते हैं।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार नियोजित किया जाता है तो उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी प्रदाय की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती। यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाल कारखानों, संस्थानों की स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक एवं कर्मचारी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान किया जाता



