छत्तीसगढ़

द्वितीय चरण के मतदान हेतु जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित।

द्वितीय चरण के मतदान हेतु जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में शुष्क दिवस घोषित

उत्तर बस्तर कांकेर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण के मतदान के लिए निर्धारित 17 नवंबर को संबंधित जिले की सीमाओं में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संशोधित 1996) के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभा निर्वाचन के द्वितीय चरण के लिए मतदान की नियत तिथि 17 नवम्बर दिन शुक्रवार को विधानसभा निर्वाचन कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कांकेर जिले की सीमा से लगे देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि बालोद जिले की सीमा से लगी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान चारामा एवं धमतरी जिले की सीमा से लगी विदेशी मदिरा दुकान नरहरपुर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवम्बर की संध्या 05 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। मतदान अवधि पर उक्त क्षेत्र में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

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