पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में हुई मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच का आदेश।
*पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में हुई मृत्यु की दण्डाधिकारी जांच का आदेश*
*जिला दण्डाधिकारी ने 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिए निर्देश*
उत्तर बस्तर कांकेर, 18 फरवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम-जुंगड़ा-भोमरा-पालनार के मध्य जंगल पहाड़ी में हुई पुलिस-नक्सली मुठभेड़ की घटना की दण्डाधिकारी जांच का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार कोयलीबेड़ा थाना अंतर्गत 02 फरवरी 2025 को ग्राम जुंगड़ा-भोमरा-पालनार के जंगल पहाड़ी में पुलिस एवं माओवादियों के मध्य मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अज्ञात माओवादी की मृत्यु हो गई थी। इसकी दण्डाधिकारी जांच किये जाने बाबत् पुलिस अधीक्षक की मांग अनुसार घटना की निष्पक्ष जांच, गंभीरता एवं आवश्यकता को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी पखांजूर श्री ए.एस. पैकरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी को दण्डाधिकारी जांच के उपरांत निर्धारित 11 बिन्दुओं में प्रतिवेदन तैयार कर 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।



