छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने के दिए निर्देश।

कलेक्टर ने सभी शासकीय कार्यालयों को तंबाकू मुक्त परिसर बनाने के दिए निर्देश

उत्तर बस्तर कांकेर, कांकेर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली। बैठक में शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों अपने-अपने कार्यालयों को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश दिए और कहा कि कार्यालयों में कोई भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर उस पर कोटपा एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी नगरीय निकायों के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी तंबाकू या तंबाकू युक्त अन्य उत्पादों की बिक्री या सेवन करने वालों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री अविनाश खरे ने बताया कि सभी विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में कोटपा एक्ट के उल्लंघन करते पाये जाने पर 200 रुपए की जुर्माना राशि वसूली जाएगी। इस अवसर पर भानुप्रतापपुर वनमंडलाधिकारी श्री जाधव श्रीकृष्ण, अपर कलेक्टर द्वय श्री एस. अहिरवार एवं श्री बी.एस. उईके, जिला पंचायत के सीईओ श्री सुमित अग्रवाल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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