छत्तीसगढ़

11 प्रकरणों में 69.53 लीटर मदिरा और 190 किलो महुआ लहान जब्त अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं विक्रय रोकने आबकारी विभाग ने की कार्यवाही।

11 प्रकरणों में 69.53 लीटर मदिरा और 190 किलो महुआ लहान जब्त
अवैध मदिरा निर्माण, परिवहन एवं विक्रय रोकने आबकारी विभाग ने की कार्यवाही
विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के मद्देनजर

उत्तर बस्तर कांकेर / आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार जिला आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन व चौर्नयन की रोकथाम हेतु लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सघन गश्त, वाहनों की जांच एवं दबिश दी जा रही है।
जिले के आबकारी दल द्वारा विधानसभा क्षेत्र कांकेर के अंतर्गत दसलाल मंडावी निवासी मांडाभर्री चौकी दुधावा के कब्जे से विदेशी व्हिस्की मदिरा एवं देशी प्लेन 3.240 लीटर जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) का प्रकरण दर्ज किया गया। इसी तरह सोनी बाई निवासी आवास पारा मनकेशरी के कब्जे से 4.500 लीटर महुआ शराब तथा 120 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख),च का प्रकरण दर्ज किया गया। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र भानुप्रतापपुर के अंतर्गत श्रवण देवांगन निवासी शीतला पारा चारामा के कब्जे से देशी मदिरा प्लेन एवं विदेशी व्हिस्की 2.550 लीटर जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) का प्रकरण तथा बालसिंग सिन्हा निवासी ठाकुर पारा उकारी के कब्जे से 3.500 लीटर महुआ शराब एवं 30 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख),च का प्रकरण दर्ज किया गया।
जिला आबकारी अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़ अंतर्गत घसिया राम निवासी गुरवण्डी के कब्जे से पांच बोतल सिम्बा बियर जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) का प्रकरण, सुमीत कोटेन्द्र निवासी हामतवाही के कब्जे से 12 नग बियर एवं 14 नग पाव जिप्सी व्हिस्की जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)34(1)(क),59(क) का प्रकरण, मिनी टाडिया निवासी पटेल पारा प्रतापुर के कब्जे 4.5 लीटर महुआ शराब 20 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क),च का प्रकरण, शांति बाई उईके निवासी पटेलपारा बलावंड के कब्जे 4.5 लीटर महुआ शराब 20 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख),च का प्रकरण तथा राकेश बेसरा निवासी बाजार पारा प्रतापपुर के कब्जे से 20 नग पाव देशी प्लेन मदिरा जब्त कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) का प्रकरण दर्ज किया गया। इस प्रकार कुल 11 प्रकरणों में उक्त आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कुल 69.530 लीटर मदिरा एवं 190 किलो ग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग 36 हजार रुपए आंका गया है। अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन व चौर्नयन के विरुद्ध आबकारी विभाग द्वारा सतत् कार्यवाही जारी रहेगी।

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