छत्तीसगढ़

वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी करने अनुविभागीय अधिकारियों को किया गया प्राधिकृत विधानसभा निर्वाचन-2023।

वाहनों को अनुज्ञा पत्र जारी करने अनुविभागीय अधिकारियों को किया गया प्राधिकृत
विधानसभा निर्वाचन-2023

उत्तर बस्तर कांकेर /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन अवधि में राजनैतिक दलों एवं उम्मीद्वारों के द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के संबंध में अनुज्ञा-पत्र जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। इसके तहत अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 79 (अजजा) के पखांजूर अनुविभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पखांजूर, अंतागढ़ अनुविभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंतागढ़, भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 80 (अजजा) के भानुप्रतापपुर अनुविभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर एवं चारामा अनुविभाग के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चारामा और कांकेर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 81 (अजजा)  के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कांकेर द्वारा वाहनों के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में लगाये जाने वाले समस्त वाहनों का पंजीयन कराया जायेगा। इसके लिए दस्तावेज के रूप में आरसी बुक की प्रति, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन की बीमा, ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति, वाहन मालिक का नाम, क्षेत्र का नाम इत्यादि की आवश्यकता होगी। पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आयोग के निर्देशानुसार यथाशीघ्र अनुमति दी जाएगी।

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